कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण विषयक विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
सतीश कुमार
हिंद भास्कर
कैंपियरगंज,गोरखपुर।
कैंपियरगंज तहसील सभागार में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 विषयक विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
अपर जनपद न्यायाधीश विकास सिंह ने जागरूकता शिविर में उपस्थित महिलाओं को कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि देश में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 2013 में कानून बनाया गया था। इसे पोश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाता है। किसी भी प्राईवेट सेक्टर, सरकारी या गैर सरकारी जिनमें महिलाएं कार्य करती हैं। उसमें महिलाओं के कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिग उत्पीड़न के परिवादों के निवारण के लिए प्राईवेट सेक्टर, सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में आंतरिक और बाह्य दो तरह की समिति बनाया गया है। उन समितियों के तहत जो भी पीड़ित महिलाएं होंगी अपनी सूचना समिति को देंगी। समिति उस पर कार्यवाही करेगी।
उन्होने 14 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया और तहसील कैम्पियरगंज क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के लिए निर्देशित किया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों एवं महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया।
शिविर में नायब तहसीलदार हंसराज,बार अध्यक्ष सुनील प्रकाश मिश्र,शासकीय अधिवक्ता विरेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, लेखपाल व महिलाएं रहे।
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