भ्रष्टाचार और धन उगाही पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम!!
भ्रष्टाचार और धन उगाही पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम!!

By:- Amitabh Chaubey
लखनऊ(हिन्द भास्कर):- जहां एक आम आदमी अपने पूरी जिंदगी की कमाई से जब मकान खरीदना है तो उसे कहीं ना कहीं मकान बनवाने के लिए नक्शा पास करना होता है उसे नक्शा पास करने के लिए उसे अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक के चक्कर काटने पड़ते हैं फिर जैसे ही सेटिंग बैठ गई तुरंत नक्शा पास करने के लिए पैसे दे दिए अब ऐसी ही दलाली पर योगी सरकार ने हंटर चलाया है।
आपको बता दें,भवन निर्माण से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। जिस से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने राहत देते हुए अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और धन उगाही पर भी अंकुश लगाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं आवास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि अब 5000 वर्गफीट तक के निर्माण के लिए आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा।
वहीं जहां पहले अपार्टमेंट निर्माण के लिए 2000 वर्गमीटर का प्लॉट आवश्यक होता था अब 1000 वर्गमीटर में भी इसकी अनुमति मिल सकेगी। वहीं सरकार ने अस्पताल और कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए 3000 वर्गमीटर को मंजूरी दे दी है। नए बायलॉज के अनुसार मकान के 25% हिस्से में नर्सरी क्रैच होम स्टे या प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर,वकील,आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने कार्यालय चला सकेंगे इसके लिए नक्शे में अलग से जानकारी देना जरूरी नहीं होगा।
वहीं अब नक्शा पास कराने के लिए विभिन्न विभागों को 7 से 15 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC देना होगा तय समय में जवाब नहीं मिलने पर वह NOC स्वतःमान्य हो जाएगा। 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर रिहायशी इलाकों में दुकान और दफ्तर खोलने की अनुमति दी गई है वहीं इससे कम चौड़ी सड़कों पर डॉक्टर वकील जैसे प्रोफेशनल्स अपने कार्यालय संचालित कर सकेंगे। 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर अब जितनी ऊंची चाहें उतनी ऊंची इमारतें बनाई जा सकेंगी। फ्लोर एरिया रेशियो FAR को भी 3 गुना तक बढ़ाया गया है जिससे शहरों में ऊंचे भवन निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय न केवल आम जनता को राहत देगा बल्कि शहरी विकास में पारदर्शिता और गति भी सुनिश्चित करेगा!!
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