कैबिनेट से उत्तर प्रदेश होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) नीति को मिली मंजूरी

कैबिनेट से उत्तर प्रदेश होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) नीति को मिली मंजूरी

Jun 4, 2025 - 13:38
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कैबिनेट से उत्तर प्रदेश होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) नीति को  मिली मंजूरी

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई उ0प्र0 होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) नीति 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस नीति को मंजूरी मिलने से पर्यटकों/श्रृद्धालुओं/आगंतुकों को उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) इकाइयों में गुणवत्ता परक एवं पर्यटकों मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित कराई जाएगी।

होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) इकाइयों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरलीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन के पोर्टल (नच.जवनतपेउचवतजंसण्पद) से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। जयवीर सिंह ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में रहने वाले गृह स्वामियों द्वारा अपने आवासीय इकाईयों में उपलब्ध अतिरिक्त कक्षों (न्यूनतम 01 तथा अधिकतम 06, अधिकतम 12 बेड) को पर्यटकों को ठहरने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

जिन गृह स्वामियों द्वारा अपनी आवासीय इकाईयों में स्वंय निवास नहीं किया जा रहा है, वे केयरटेकर को नियुक्त कर बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) के रूप में अपनी इकाईयों को पर्यटकों को ठहरने के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। यह नीति पूर्ण रूप से विशुद्धतः आवासीय इकाईयों के लिए लागू होगी तथा आवासीय भवन के अधिकतम दो तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा। 06 कक्षों से अधिक भवनों यथा होटल, मोटल, गेस्ट हाउस आदि को इस नीति के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) इकाइयों में पर्यटक द्वारा अधिकतम 07 दिवसों के लिए ही पंजीकरण/बुकिंग कराई जा सकेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर पर्यटक को पुनः पंजीकरण/बुकिंग करवानी होगी। पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आधार पर नीति में इकाईयों को 02 वर्गों यथा- सिल्वर व गोल्ड में विभाजित किया गया है। जिसमें पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे-साफ-सुधरे वातानुकूलित कक्ष, स्वच्छ प्रसाधन, शुद्ध पेयजल, किचन व्यवस्था, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आदि को सुनिश्चित किया जायेगा।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत निर्गत किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र 03 वर्षों के लिये वैध होगा। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक जनपद की इकाईयों द्वारा पर्यटकों के सुविधार्थ निर्धारित मानकों पर पर्यटकों की पसंद के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये पंजीकरण/निरीक्षण तथा अनुश्रवण किये जाने के लिए सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति कर गठन किया गया है। समिति द्वारा अपने जनपद में स्थापित इकाईयों की प्रदेश में संचालित समस्त होमस्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) इकाइयों को 01 वर्ष के भीतर इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

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