उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर अंकुश लगाये जाने हेतु

उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर अंकुश लगाये जाने हेतु

Jul 23, 2024 - 20:29
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उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर अंकुश लगाये जाने हेतु

उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं  जिलाधिकारी, लखनऊ के निर्देशन में आज दिनांक 23.7.2024 को जनपद लखनऊ में जनपद की आबकारी टीम, प्रवर्तन टीम एवं एसटीएफ टीम की सम्मिलित टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विगत कई दिनों से जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ को सूचना मिल रही थी कि कोरियर के माध्यम से गैर प्रांत की शराब लखनऊ के रास्ते बिहार भेजी जा रही है। प्रकरण अंतर प्रादेशिक होने के कारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा यूपीएसटीएफ से समन्वय  स्थापित कर सूचना विकसित किया गया। इसी क्रम में आज जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ को बिजनौर थाना के माटी ग्राम में संचालित डीटीडीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पर कोरियर के माध्यम से गैर प्रदेश की मदिरा आने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके लिए उन्होंने प्रभारी आबकारी निरीक्षक लक्ष्मी शंकर बाजपेई एवं आबकारी निरीक्षक विजय और कौशलेंद्र रावत की टीम बनाते हुए एसटीएफ से सहयोग प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 
संयुक्त टीम द्वारा डीटीडीसी कोरियर कंपनी के मैनेजर की निशानदेही पर गोदाम से 15 कार्टून में रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट व्हिस्की के 360 बोतल बरामद हुई, जो चंडीगढ़ से लखनऊ के रास्ते  कोरियर के माध्यम से पटना भेजा जा रहा था एवं सील पैक 20 पेंट की बाल्टियों  से रॉयल स्टैग प्रीमियम व्हिस्की के 55 बोतल 221 अद्धे और 420 पौवे बरामद किए गए, जो रेवाड़ी हरियाणा से लखनऊ के रास्ते पटना बिहार कोरियर के माध्यम से भेजा जा रहा था ।जांच में पाया गया कि यह पूरी शराब चंडीगढ़ के शिव शक्ति ट्रेडर्स द्वारा पटना बिहार जाने के लिए तारा इंटरप्राइजेज को बुक किया गया था।
 प्रकरण में बरामद समस्त मदिरा को कब्जे में लेते हुए कंसाइनर एवं कंजाइनी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 319/ 318 /338/ 336 व 340 के अंतर्गत थाना बिजनौर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

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