इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थानों में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटरों को दी बड़ी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थानों में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटरों को दी बड़ी राहत

अमिताभ चौबे की रिपोर्ट
लखनऊ(हिन्द भास्कर):- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के थानों में तैनात कम्पयूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। आप को बता दे की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के झॉसी, मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर,अलीगढ़, बुलन्दशहर,मुरादाबाद, गोरखपुर,ललितपुर,भदोही, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा,बरेली, वाराणसी,जौनपुर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, कानपुर नगर एवं हापुड़ में कार्य कर रहे 2014 बैच के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए एवं वर्तमान समय में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर काम कर रहे कम्पयूटर ऑपरेटरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी की ट्रेनिंग की अवधि को सेवा में जोड़ा जाए। इसके साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर नियुक्ति हुए पुलिसकर्मियों जिनकी सेवायें 10 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें प्रथम प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड-पे 4200 रुपए का देने के सम्बन्ध में 03 माह में कानून के तहत पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उत्तर प्रदेश को स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने विवेक राज मिश्रा और 84 अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी की ओर से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।
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