बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे में हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा - चढ़ावे का एक-एक पैसा मंदिर कोष में जमा हो

बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे में हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा - चढ़ावे का एक-एक पैसा मंदिर कोष में जमा हो

Aug 26, 2026 - 13:54
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बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे में हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा - चढ़ावे का एक-एक पैसा मंदिर कोष में जमा हो

लखनऊ(हिन्द भास्कर):- वृंदावन,मंगलवार को श्रीबांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया है।

मंदिर की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन दान के लिए लगाए गए क्यूआर कोड को खराब कर दिया गया या पूरी तरह ढक दिया गया, जिसकी वजह से श्रद्धालु उन्हें देख या इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चढ़ावे का एक-एक पैसा दान पेटियों में या मंदिर के ऑनलाइन कोष में ही जमा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चस्तरीय समिति की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई की। पीठ ने इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की दलीलों पर गौर किया।

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