राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर का दिया आदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर का दिया आदेश
नई दिल्ली(हिन्द भास्कर):- सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करते हुए उसे तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार ने सोनम को मिली जमानत को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि अगले 6 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। फिलहाल मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।
गौरतलब है 23 मई को मेघालय के सोहरा क्षेत्र में इंदौर से हनीमून टूर पर गए राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी हैं।
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