लखनऊ: गलत चालान पर बड़ी राहत, 45 दिन में कर सकेंगे चुनौती
यूपी परिवहन विभाग ने ई-चालान ऐप में नया फीचर जोड़ा, 30 दिन में होगा निस्तारण, 75 दिन में भुगतान अनिवार्य
लखनऊ(हिन्द भास्कर):- उत्तर प्रदेश के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यातायात पुलिस द्वारा जारी किए जा रहे गलत ई-चालानों से परेशान वाहन चालकों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-चालान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब लोगों को 45 दिनों के भीतर चालान को चुनौती देने का अधिकार दिया है। अब तक यह समय सीमा केवल 15 दिन की थी, जिसके कारण कई लोग समय पर आपत्ति नहीं दर्ज कर पाते थे। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से पूरे यूपी में लागू होगी।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत वाहन चालक अब ऑनलाइन माध्यम से ई-चालान पोर्टल, मोबाइल ऐप या नजदीकी सुविधा केंद्र पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति की सुनवाई संबंधित ट्रैफिक अधिकारी द्वारा 30 दिनों में पूरी की जाएगी।
कैसे दर्ज करें आपत्ति?
- ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं।
- चालान संख्या और वाहन नंबर दर्ज कर विवरण देखें।
- "चुनौती दर्ज करें" विकल्प पर क्लिक कर कारण और साक्ष्य अपलोड करें।
- दर्ज आपत्ति की स्थिति 45 दिन तक ट्रैक कर सकते हैं।
यदि 45 दिन में शिकायत नहीं की गई और 75 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो वाहन से जुड़े सभी काम जैसे RC ट्रांसफर, फिटनेस, परमिट आदि रोक दिए जाएंगे। विभाग ने हर जिले में शिकायत निवारण अधिकारी तैनात किए हैं।
क्या कहा अधिकारियों ने?
लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी (यातायात) ने कहा, "अक्सर देखा गया है कि तकनीकी त्रुटि या कैमरे की गलती से गलत चालान जारी हो जाते हैं। ऐसे में आम नागरिक को त्वरित राहत मिले, इसी उद्देश्य से समय सीमा बढ़ाकर 45 दिन की गई है।"
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